Monday, 9 January 2017

अब पैन से जुडे़गा बैंक खाता

जी हां, भारत सरकार आर्थिक लेन-देन को आयकर विभाग से जोड़ने की कोशिश में लगी है। इसके लिए अब देश के बाशिंदों को बैंक खातों में पैन कार्ड-पैन संख्या दर्ज करानी होगी। 

           इसके लिए उपभोक्ताओं को बैंक में आवश्यक अभिलेख दाखिल करने होंगे। आयकर नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि बैंक सभी वर्तमान बैंक खातों में पैन या फॉर्म नं. 60 प्राप्त करेंगे। उन्हें पैन के साथ जोडेंगे, अगर पहले से ऐसा नहीं किया गया है। 

            इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने  अदेशित किया है कि वैसे खातों से नकदी की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें भारी मात्रा में क्रेडिट शेष/जमाएं हैं, अगर ऐसे खातों के संबंध में पैन या फॉर्म नं. 60 उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास बैंक खाते हैं लेकिन जिन्होंने पैन या फॉर्म नं. 60 जमा नहीं किए हैं, वे बैंक में पैन या फॉर्म नं. 60 उपलब्ध करा दें।

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